❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
MPPCHS से जुड़े हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा।
कुल 4 सवाल मिले
नेटवर्क अस्पतालों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है?
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| 🏥 श्रेणी-1 | CGHS (प्लस) दर में कैशलेस चिकित्सा हेतु अनुबंधित अस्पताल — कुछ उपचारों के लिए विशेष दरें (उप-सीमा सहित), शेष उपचार CGHS दर पर |
| 🏛️ श्रेणी-2 | शासकीय, चैरिटेबल तथा पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अस्पताल — सामान्यतः कैशलेस सुविधा नहीं देते; पहले हितग्राही भुगतान करेगा, फिर रीइंबर्समेंट मिलेगा |
| 🏨 श्रेणी-3 | नान-CGHS दर में कैशलेस चिकित्सा हेतु पॉवर कंपनी से सीधे अनुबंधित अस्पताल (जिप्सा/पब्लिक सेक्टर/अस्पताल रेट पर) |
| 🏢 श्रेणी-4 | नान-CGHS दर में कैशलेस चिकित्सा हेतु ISA की ग्रुप कंपनी से अनुबंधित अस्पताल |
| 🧘 श्रेणी-5 | आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा उपचार हेतु अस्पताल — केंद्र/राज्य सरकार संचालित/अनुमोदित, या NABH मान्यता प्राप्त, या CGHS/पॉवर कंपनी सूचीबद्ध |
क्या हर श्रेणी में को-पेमेंट (Copay) लागू है?
❌ नहीं। दस्तावेज़ के अनुसार केवल श्रेणी-3, श्रेणी-4 एवं श्रेणी-5 के अस्पतालों में उपचार/जांच के कुल खर्च में से कुछ हिस्सा आंशिक भुगतान (Copay) के रूप में हितग्राही को स्वयं वहन करना होगा — जो नियमित कर्मी तथा पेंशनर दोनों के लिए प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है।
[!WARNING] सटीक दरें और शर्तें परिशिष्ट-7 में दी गई हैं — कृपया वहां से पुष्टि करें (उपलब्ध अंश में विशिष्ट % अंकित नहीं मिला)।
अगर मैं किसी गैर-नेटवर्क (Non-Network) निजी अस्पताल में इलाज कराऊं तो क्या होगा?
नेटवर्क अस्पताल के अलावा किसी अन्य अस्पताल में इलाज कराने पर हितग्राही को स्वयं भुगतान करना होगा, और खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु दावा (क्लेम) ISA के माध्यम से किया जा सकेगा — प्रतिपूर्ति CGHS/GIPSA दरों की सीमा तथा निर्धारित उप-सीमाओं (sub-limits) के अंतर्गत ही होगी।
क्या श्रेणी-1 (CGHS प्लस) अस्पतालों में कोई Copay लगता है?
उपलब्ध अंश के अनुसार Copay का प्रावधान श्रेणी 3, 4 व 5 के लिए बताया गया है; श्रेणी-1 व 2 के संबंध में कोई अलग Copay उल्लेख नहीं मिला।