MPPCHS गाइड
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

MPPCHS से जुड़े हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा।

📋 सभी (82)🧾 योजना की मूल बातें (7)👨‍👩‍👧‍👦 पात्रता और परिवार की परिभाषा (11)💰 कवरेज विकल्प और प्रीमियम (8)🏥 अस्पताल श्रेणियां और को-पेमेंट (4)🛏️ कमरे की पात्रता (4) क्या कवर है और क्या नहीं (18)🌟 विशेष परिस्थितियां (7)📋 क्लेम, बिलिंग और प्रक्रिया (16)🌐 वर्तमान स्थिति एवं अतिरिक्त जानकारी (7)

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MPPCHS योजना क्या है?

यह मध्य प्रदेश की पॉवर कंपनियों (जनरेटिंग, ट्रांसमिशन, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, पॉवर मैनेजमेंट कंपनी) द्वारा अपने नियमित/संविदा/स्थाई कर्मियों तथा पेंशनर्स के लिए शुरू की गई अंशदायी (Contributory) कैशलेस स्वास्थ्य योजना है, जिसमें कर्मी अपने वेतन/पेंशन से मासिक अंशदान देकर स्वास्थ्य रिस्क कवर प्राप्त करता है।

🧾 योजना की मूल बातें
क्या यह योजना सभी के लिए अनिवार्य (Compulsory) है?

दस्तावेज़ के अनुसार हितग्राही को तीन विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा और उसके अनुरूप अंशदान नियमित करना होगा। योजना में शामिल होने/बाहर आने की प्रक्रिया वार्षिक कालखण्ड शुरू होने से एक माह पूर्व ही की जा सकती है — इसका अर्थ है कि प्रवेश के बाद विकल्प बदलना या बाहर आना केवल तय समय-सीमा में ही संभव है।

🧾 योजना की मूल बातें
ISA (क्रियान्वयन सहायता एजेंसी) क्या है और इसका क्या काम है?

ISA वह अनुभवी कंपनी है जिसे पॉवर कंपनियां योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु नियुक्त करेंगी। इसका मुख्य कार्य:

  • 🏥 नेटवर्क अस्पतालों से समन्वय बनाना
  • 💳 कैशलेस इलाज सुनिश्चित करना
  • 🧾 अस्पतालों/जांच केंद्रों के बिलों की जांच करना
  • 📅 भुगतान हेतु पॉवर कंपनी को समय-सीमा में (हर माह की 7 तारीख तक) राशि प्रेषित करना
  • ☎️ 24x7 हेल्पलाइन सेंटर संचालित करना (लैंडलाइन, 2 मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल सुविधा सहित)
  • 💌 सभी हितग्राहियों को योजना शुरू होने से पहले हेल्थकार्ड भेजना
🧾 योजना की मूल बातें
CHSC (केंद्रीय स्वास्थ्य योजना समिति) क्या है?

यह योजना के संचालन (Operation) हेतु गठित समिति है जिसमें प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष), निदेशक तकनीकी, निदेशक वाणिज्य, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन) सदस्य होते हैं और संयुक्त सचिव (मानव संसाधन एवं प्रशासन) संयोजक होते हैं। यह समिति समय-समय पर योजना के नियमों में संशोधन हेतु अधिकृत है, लेकिन बड़े बदलावों की जानकारी निदेशक मंडल को देती रहेगी।

🧾 योजना की मूल बातें
पुरानी रीइंबर्समेंट/मेडिकल सुविधा योजना का क्या होगा?

दस्तावेज़ के अनुसार, मध्य प्रदेश की पावर कंपनियों के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की इसी तरह की हेल्थ स्कीम का अध्ययन कर, अनुभव व डेटा की कमी को देखते हुए प्रस्तावित किया कि आगामी एक वर्ष के लिए सभी कंपनियां अपने निदेशक मंडल की अनुमति से यह हेल्थ स्कीम स्थापित कर सकती हैं। OPD की मौजूदा व्यवस्था यथावत जारी रहेगी (देखें सेक्शन 6, "क्या OPD कवर है?")।

🧾 योजना की मूल बातें
योजना कब से कब तक चलेगी (Policy Period)?

योजना शुरू होने की तारीख से एक वर्ष (12 महीने) के लिए लागू होगी। इसके बाद समीक्षा उपरांत (आवश्यक बदलाव के साथ) एक-एक वर्ष के कालखण्ड में यह लगातार जारी रहेगी।

🧾 योजना की मूल बातें
योजना संचालन की जिम्मेदारी किसकी है?

हितग्राहियों से संबंधित सभी क्लेम एवं सुविधाओं के लिए संबंधित पॉवर कंपनी पूर्ण रूप से अधिकृत एवं जिम्मेदार होगी।

🧾 योजना की मूल बातें